हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7 कुंतल मिलावटी खोआ नष्ट, तेल और स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज

अंकित गुप्ता /पुष्पेंद्र कुमार /उजागर खबर /हापुड़
हापुड़। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद हापुड़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। चन्द्र शेखर मिश्र, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, हापुड़ के नेतृत्व में गठित सचल दल ने ग्राम लालपुर सौलाना, तहसील धौलाना में खोआ निर्माण इकाइयों पर औचक छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में अन्य जनपदों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भी शामिल रही। टीम में जनपद मेरठ से विरेश पाल, ऐतीश कुमार, सत्येन्द्र सिंह तोमर एवं राम प्रताप गंगवार, जनपद बुलन्दशहर से मुनेन्द्र राणा एवं इन्दल यादव तथा जनपद गाजियाबाद से पी.के. वर्मा एवं अजय सिंह शामिल रहे। स्थानीय टीम में आर.पी. गुप्ता, विपिन कुमार सिंह, आर.पी. गंगवार, सोवेन्द्र सिंह पंघाल एवं मोहित कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित रहे।
7 कुंतल मिलावटी खोआ जब्त कर कराया नष्ट
टीम ने शाहरुख पुत्र हनीफ निवासी ग्राम लालपुर सौलाना की खोआ निर्माण इकाई पर औचक छापा मारकर खोआ के दो नमूने, स्किम्ड मिल्क पाउडर का एक नमूना तथा वनस्पति का एक नमूना संग्रहित किया। मौके पर लगभग 7 कुंतल मिलावटी खोआ, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 75 हजार रुपये बताई गई है, जब्त कर नष्ट कराया गया।
रिफाइन्ड ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर किया सीज
इसके अलावा मोमिना पत्नी मोमीन निवासी ग्राम लालपुर सौलाना की खोआ निर्माण इकाई पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। यहां से स्किम्ड मिल्क पाउडर का एक तथा रिफाइन्ड ऑयल का एक नमूना संग्रहित किया गया।कार्रवाई के दौरान मौके से 268 किलोग्राम रिफाइन्ड ऑयल, जिसकी कीमत करीब 53,600 रुपये, तथा 510 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 78 हजार 500 रुपये बताई गई है, को सीज कर दिया गया। वहीं, प्रदीप कुमार सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम लालपुर सौलाना की खोआ निर्माण इकाई पर भी औचक निरीक्षण किया गया। यहां से खोआ के दो नमूने संग्रहित किए गए। संग्रहित किए गए सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मिलावट करने वालों और सप्लायरों पर भी होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद के खोआ एवं पनीर कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पनीर अथवा खोआ निर्माण में वनस्पति, रिफाइन्ड ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, डिटर्जेंट, केमिकल अथवा अन्य किसी प्रतिबंधित या अनुचित पदार्थ का प्रयोग न किया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई विक्रेता अथवा निर्माता इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके साथ-साथ संबंधित सप्लायर के विरुद्ध भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।



