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“सरकार का बड़ा ऐलान: गेमिंग के साथ-साथ विज्ञापन करने वाले भी जेल जाएंगे”

अंकित गुप्ता /समय दिन (Ujagarkhabar.in)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। संसद में पास हुए Online Gaming Bill 2025 के तहत न सिर्फ सभी रियल-मनी गेम्स (Dream11, MPL, पोकर, रम्मी आदि) पर बैन लगाया गया है, बल्कि इनका प्रचार-प्रसार करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

प्रचार पर पूरी तरह रोक

सरकार ने साफ कहा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इन गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने वालों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी

सख़्त सज़ा और जुर्माना

उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है कंपनियों और व्यक्तिगत प्रमोटरों दोनों पर कार्रवाई होगी।

क्यों लिया गया फैसला?

सरकार का कहना है कि ऑनलाइन रियल-मनी गेम्स लोगों को नशे जैसी लत, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव की ओर धकेल रहे थे सोशल मीडिया पर इनका प्रचार करके युवाओं को गुमराह किया जा रहा था।

ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी बढ़ावा

ई-स्पोर्ट्स और सोशल/शैक्षिक गेम्स को इस बैन से बाहर रखा गया है इसके लिए सरकार जल्द ही National Online Gaming Commission बनाएगी।

सरकार का करारा जवाब

आईटी मंत्री ने कहा — “जो भी इस प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार करेगा, उसे क़ानून बख्शेगा नहीं। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी सख़्त निगरानी रखी जाएगी।”

सरकार का यह फैसला साफ संदेश देता है कि अब सिर्फ गेमिंग कंपनियाँ ही नहीं बल्कि उनके प्रचारक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शिकंजे में आएंगे। यह कदम समाज को लत और धोखाधड़ी से बचाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

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